वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कैलकुलेटर 2026 (SCSS)

वरिष्ठ नागरिकों (60+ वर्ष) के लिए 8.2% वार्षिक दर पर गारंटीकृत तिमाही ब्याज आय (अधिकतम ₹30 लाख) की गणना करें

एससीएसएस जमा विवरण

तिमाही ब्याज भुगतान (वर्ष में 4 बार)₹30,750 / तिमाही

वार्षिक ब्याज: ₹1.23 लाख (8.2% वार्षिक दर पर)

5 वर्षों का कुल ब्याज₹6.15 लाख
धारा 80C कर कटौती₹1.50 लाख

5-वर्षीय एससीएसएस भुगतान सारणी

वर्षतिमाही ब्याजवार्षिक ब्याज भुगतानसंचयी ब्याजपरिपक्वता पर मूलधन वापसी
वर्ष 1₹30,750 / तिमाही₹1.23 लाख₹1.23 लाख₹15.00 लाख
वर्ष 2₹30,750 / तिमाही₹1.23 लाख₹2.46 लाख₹15.00 लाख
वर्ष 3₹30,750 / तिमाही₹1.23 लाख₹3.69 लाख₹15.00 लाख
वर्ष 4₹30,750 / तिमाही₹1.23 लाख₹4.92 लाख₹15.00 लाख
वर्ष 5₹30,750 / तिमाही₹1.23 लाख₹6.15 लाख₹15.00 लाख

एससीएसएस तिमाही ब्याज सूत्र एवं लाइव गणना

मानक सूत्र
तिमाही भुगतान = (जमा राशि × वार्षिक ब्याज दर) / 4
लाइव गणना (आपके मान डालकर)
जमा राशि (P):₹15.00 लाख
वार्षिक ब्याज दर (r):8.2% वार्षिक
अवधि (n):5 वर्ष (3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है)
धारा 80C कटौती (80C):₹1.50 लाख
मान रखने के बाद सूत्र:
तिमाही भुगतान = (₹15.00 लाख × 8.2%) / 4 = (₹1.23 लाख) / 4
तिमाही भुगतान राशि:₹30,750 / तिमाही

एससीएसएस में गारंटीकृत तिमाही ब्याज 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को सीधे खाते में जमा होता है। धारा 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिक ब्याज आय पर ₹50,000 तक की कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एससीएसएस की वर्तमान ब्याज दर क्या है?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज देती है, जो किसी भी सरकार समर्थित स्थिर-आय विकल्प में सबसे अधिक दरों में से एक है। दर वित्त मंत्रालय हर तिमाही अधिसूचित करता है, पर खाता खोलते समय की दर पूरे 5 वर्ष के लिए तय हो जाती है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) खाता खोलने के लिए कौन पात्र है?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक पात्र हैं। 55-60 वर्ष के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी और 50-60 वर्ष के रक्षा कार्मिक भी सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के 1 माह के भीतर खाता खोल सकते हैं।
SCSS में अधिकतम निवेश सीमा क्या है?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में प्रति व्यक्ति अधिकतम जमा सीमा ₹30 लाख है (बजट 2023 में इसे बढ़ाकर ₹30 लाख किया गया था)।
SCSS में ब्याज का भुगतान कैसे होता है?
SCSS का ब्याज त्रैमासिक आधार पर हर साल अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले कार्यदिवस को सीधे डाकघर या बैंक खाते में जमा किया जाता है।
क्या SCSS में धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है?
हाँ, पुरानी कर व्यवस्था के तहत SCSS में जमा किया गया मूलधन धारा 80C के अंतर्गत ₹1,50,000 तक की कर कटौती का हकदार है।
क्या SCSS के ब्याज पर TDS कटता है?
हाँ, यदि एक वित्तीय वर्ष में SCSS का कुल ब्याज ₹1,00,000 से अधिक होता है, तो धारा 194A के तहत 10% TDS काटा जाता है। यह सीमा 1 अप्रैल 2025 से ₹50,000 से बढ़ी है। कर योग्य आय न होने पर वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H जमा करके TDS से बच सकते हैं।
एससीएसएस खाता समय से पहले बंद करने पर कितना जुर्माना लगता है?
खाता खुलने के बाद कभी भी बंद किया जा सकता है, पर कटौती इस पर निर्भर करती है कि कब बंद कर रहे हैं। पहले साल के भीतर बंद करने पर अब तक दिया गया पूरा ब्याज मूलधन से वसूल लिया जाता है। एक साल बाद पर दो साल से पहले बंद करने पर जमा का 1.5% काटा जाता है। दो साल के बाद बंद करने पर 1% काटा जाता है। खाताधारक की मृत्यु पर कोई जुर्माना नहीं लगता और शेष रकम लागू दर पर नामिती को दे दी जाती है।

प्रामाणिक स्रोत एवं नियामक संदर्भ

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