आईटीआर फॉर्म 3 संयुक्त वेतन व कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेटर 2026
नई कर व्यवस्था (FY 2026-27 / बजट 2024 नियमों) के तहत वेतन + STCG (20%) + LTCG (12.5%) पर संयुक्त कर की गणना करें।
1. वेतन आय प्रविष्टियाँ
2. कैपिटल गेन्स प्रविष्टियाँ (शेयर व म्यूचुअल फंड)
कुल शुद्ध कर देयता
₹1.02 लाख
प्रभावी टैक्स दर: कुल सकल आय (₹16.00 लाख) का 6.38%
आय वितरण एवं कर हिस्सेदारी
समेकित कर गणना ऑडिट अनुसूची
| आय का शीर्षक / कर गणना चरण | राशि (₹) | लागू स्लैब एवं वैधानिक नियम |
|---|---|---|
| 1. वार्षिक सकल वेतन (CTC) | ₹12.00 लाख | नौकरी से प्राप्त सकल वेतन |
| 2. मानक कटौती (धारा 16(ia)) | − ₹75,000 | न्यू रिजीम में ₹75,000 की फ्लैट कटौती |
| 4. शुद्ध कर योग्य वेतन आय | ₹11.25 लाख | वित्त वर्ष 2026-27 के न्यू रिजीम स्लैब के अनुसार टैक्स |
| 5. वेतन टैक्स | ₹52,500 | ₹11.25 लाख पर स्लैब टैक्स |
| 6. शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG ≤ 12 माह) | ₹1.50 लाख | इक्विटी होल्डिंग ≤ 12 माह |
| 7. एसटीसीजी टैक्स (20%) | ₹30,000 | एसटीसीजी पर 20% की फ्लैट टैक्स दर |
| 8. लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG > 12 माह) | ₹2.50 लाख | इक्विटी होल्डिंग > 12 माह |
| 9. लागू वार्षिक एलटीसीजी छूट (धारा 112A) | − ₹1.25 लाख | प्रति वित्त वर्ष पहले ₹1,25,000 तक का एलटीसीजी कर-मुक्त है |
| 10. एलटीसीजी टैक्स (12.5%) | ₹15,625 | कर योग्य एलटीसीजी (₹1.25 लाख) पर 12.5% टैक्स |
| 12. स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस (4%) | ₹3,925 | शुद्ध मूल टैक्स (₹98,125) पर 4% |
| कुल शुद्ध कर देयता | ₹1.02 लाख | आयकर विभाग को देय अंतिम टैक्स |
वेतन बनाम कैपिटल गेन्स टैक्स दृश्य तुलना
सकल वेतन, कैपिटल गेन्स मुनाफ़ा, टैक्स देयता और शुद्ध इन-हैंड आय की दृश्य तुलना।
संयुक्त वेतन एवं कैपिटल गेन्स आयकर गणना (ITR-2 / ITR-3)
यदि आप वेतन के साथ-साथ शेयरों या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं, तो आपकी कुल आयकर देयता वेतन के लिए सामान्य स्लैब दरों और पूंजीगत लाभ के लिए विशेष फ्लैट दरों को मिलाकर निकाली जाती है।
आधिकारिक स्रोत एवं वैधानिक संदर्भ
संयुक्त वेतन एवं कैपिटल गेन्स टैक्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आईटीआर में कैपिटल गेन्स टैक्स की गणना सैलरी टैक्स से अलग क्यों की जाती है?
क्या धारा 80C की कटौती कैपिटल गेन्स टैक्स को कम कर सकती है?
वार्षिक ₹1.25 लाख की LTCG छूट कैसे काम करती है?
क्या धारा 87A की छूट मेरे कैपिटल गेन्स पर लागू होती है?
क्या कैपिटल गेन्स मेरे वेतन को ऊँचे स्लैब में धकेल देते हैं?
क्या बची हुई मूल छूट सीमा कैपिटल गेन्स के विरुद्ध समायोजित हो सकती है?
वेतन और कैपिटल गेन्स दोनों होने पर कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें?
संयुक्त कर, आपके आंकड़ों के साथ
पूंजीगत लाभ पर अपनी अलग दर से कर लगता है, आपकी स्लैब दर से कभी नहीं। धारा 87A की छूट केवल वेतन के स्लैब कर पर मिलती है, इन लाभों पर नहीं — हालाँकि ₹12 लाख की पात्रता इन्हें मिलाकर कुल आय पर जाँची जाती है। 111A और 112A लाभों पर अधिभार आय कितनी भी हो, 15% पर सीमित रहता है।
आयकर और वेतन
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