न्यू टैक्स रिजीम इनकम टैक्स कैलकुलेटर (वित्त वर्ष 2024-25)

न्यू टैक्स रिजीम स्लैब, ₹75,000 मानक कटौती और एम्प्लॉयर एनपीएस छूट के साथ अपने आयकर की गणना करें।

त्वरित वेतन चयन:
₹
₹0₹3.00 करोड़
मानक कटौती (Standard Deduction): ₹75,000
स्वतः लागू (Auto-applied)
₹

वार्षिक एनपीएस अंशदान: ₹0 (मूल वेतन का अधिकतम 10%)

₹0₹10,000
मूल वेतन (सीटीसी का 50%):₹0 / वर्ष (₹0 / माह)
वित्त वर्ष 2024-25 न्यू टैक्स रिजीमशून्य टैक्स (धारा 87A छूट)
कुल देय आयकर (Total Tax)
₹0 (शून्य टैक्स)

100% टैक्स फ्री! धारा 87A के तहत ₹12 लाख तक की कर योग्य आय पर ₹0 टैक्स।

टेक-होम (मासिक, टैक्स के बाद)
₹83,333/ माह

सीटीसी में से आयकर घटाकर। कर्मचारी पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स कटने के बाद बैंक में आने वाली राशि इससे कम होगी — सैलरी कैलकुलेटर उन्हें भी जोड़ता है।

वार्षिक इन-हैंड सैलरी₹10.00 लाख
कर योग्य आय (Taxable Income)₹0
मानक कटौती (Standard Deduction)₹75,000
एम्प्लॉयर एनपीएस छूट (धारा 80CCD-2)₹0

इन-हैंड = सीटीसी − एम्प्लॉयर एनपीएस − टैक्स। इसमें पीएफ और अन्य नियोक्ता कटौतियां शामिल नहीं हैं।

न्यू रिजीम टैक्स गणना सारांश

ग्रॉस वार्षिक आय:₹10,00,000
मूल वेतन (सीटीसी का 50%):
₹0 / वर्ष
₹0 / माह
मानक कटौती (Standard Deduction):−₹75,000
एम्प्लॉयर एनपीएस छूट (धारा 80CCD-2):
−₹0 / वर्ष
₹0 / माह
कर योग्य आय (Taxable Income):₹0
धारा 87A टैक्स रिबेट:पूर्ण छूट (₹0 टैक्स)
कुल देय आयकर (Total Tax):₹0
मासिक आयकर (टीडीएस):₹0
मासिक टेक-होम (टैक्स के बाद):₹83,333

स्लैब-वार टैक्स विवरण

धारा 87A के तहत ₹7 लाख तक की कर योग्य आय पर ₹25,000 की पूर्ण छूट स्वतः लागू होती है।

सीटीसी एवं टेक-होम सैलरी वितरण

ग्रॉस सीटीसी का शुद्ध इन-हैंड वेतन, कुल टैक्स और कटौतियों में दृश्य वितरण।

इन-हैंड सैलरी (100.0%)कुल देय टैक्स (0.0%)कटौतियां एवं एनपीएस (7.5%)
इन-हैंड सैलरीग्रॉस सीटीसी का 100.0%
₹10.00 लाख
कुल देय टैक्स0.00% प्रभावी कर दर
₹0
कटौतियां एवं एनपीएसग्रॉस सीटीसी का 7.5%
₹75,000

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • मूल वेतन की गणना सीटीसी के 50% के रूप में की जाती है।
  • वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती उपलब्ध है।
  • धारा 80CCD(2) के तहत मासिक एम्प्लॉयर एनपीएस अंशदान मूल वेतन के 14% तक सीमित है।
  • ₹12 लाख (मानक कटौती के बाद) तक की कर योग्य आय पर ₹60,000 की धारा 87A रिबेट उपलब्ध है, जिससे टैक्स शून्य हो जाता है।
  • सरचार्ज: 10% (आय >₹50 लाख), 15% (>₹1 करोड़), 25% (>₹2 करोड़) — नई व्यवस्था में अधिकतम 25% पर सीमित। हर सीमा पर मार्जिनल रिलीफ लागू होती है।
  • परिकलित कर पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (सेस) जोड़ा जाता है।
  • आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2027 है (गैर-ऑडिट मामलों के लिए)।

टैक्स स्लैब (वित्त वर्ष 2026-27 — बजट 2026)

आय सीमा (Income Range)टैक्स दरविवरण
₹3,00,000 तकशून्य (0%)कर-मुक्त आय
₹3,00,001 – ₹7,00,0005%इस स्लैब में अधिकतम ₹20,000 टैक्स
₹7,00,001 – ₹10,00,00010%इस स्लैब में अधिकतम ₹30,000 टैक्स
₹10,00,001 – ₹12,00,00015%इस स्लैब में अधिकतम ₹30,000 टैक्स
₹12,00,001 – ₹15,00,00020%इस स्लैब में अधिकतम ₹60,000 टैक्स
₹15,00,000 से ऊपर30%कोई ऊपरी सीमा नहीं

न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेटर के बारे में

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेटर आपको नई कर व्यवस्था के तहत आयकर देयता की सटीक गणना करने में मदद करता है। यह आपकी कुल आय, ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एम्प्लॉयर एनपीएस छूट (धारा 80CCD(2)) को ध्यान में रखता है। बजट 2026 के अनुसार, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है — वे FY 2025-26 के समान ही हैं।

आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ

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