एलटीसीजी टैक्स कैलकुलेटर 2026
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयरों पर एलटीसीजी (12.5%), एसटीसीजी (20%) और ₹1.25 लाख टैक्स-फ्री हार्वेस्टिंग की गणना करें।
वर्गीकरण: लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी)
होल्डिंग अवधि 12 महीने से अधिक है। प्रति वित्त वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% टैक्स लगता है (धारा 112A)।
कुल टैक्स देनदारी
₹29,250
प्रभावी कर दर: सकल मुनाफ़े का 8.4%
मुनाफ़ा बनाम टैक्स
₹3.21 लाख
₹29,250
निवेश पर शुद्ध रिटर्न: 64.15%
चरण-दर-चरण टैक्स गणना
| चरण / विवरण | राशि (₹) | टिप्पणी और लागू नियम |
|---|---|---|
| 1. खरीद मूल्य | ₹5.00 लाख | मूल अधिग्रहण लागत |
| 2. बिक्री मूल्य | ₹8.50 लाख | बिक्री से मिली सकल राशि |
| 3. सकल कैपिटल गेन / मुनाफ़ा | ₹3.50 लाख | बिक्री मूल्य − खरीद मूल्य |
| 4. वार्षिक कर-मुक्त छूट (धारा 112A) | − ₹1.25 लाख | प्रति वित्त वर्ष अधिकतम ₹1,25,000 (बजट 2024 की सीमा) |
| 5. कर योग्य कैपिटल गेन | ₹2.25 लाख | सकल मुनाफ़ा − छूट |
| 6. मूल एलटीसीजी टैक्स (12.5%) | ₹28,125 | कर योग्य लाभ का 12.5% |
| 7. स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस (4%) | ₹1,125 | मूल टैक्स पर 4% |
| कुल देय टैक्स | ₹29,250 | मूल टैक्स + 4% सेस |
| अंतिम शुद्ध इन-हैंड मुनाफ़ा | ₹3.21 लाख | सकल मुनाफ़ा − कुल टैक्स |
कैपिटल गेन्स का चार्ट
कुल खरीद मूल्य, सकल कैपिटल मुनाफ़ा, टैक्स देनदारी और हाथ में बचे शुद्ध मुनाफ़े की तुलना।
म्यूचुअल फंड और शेयरों पर कैपिटल गेन्स टैक्स (बजट नियम)
सूचीबद्ध इक्विटी शेयर या इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड मुनाफ़े पर बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। संशोधित नियमों के अनुसार:
- लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी — धारा 112A): तब लागू होता है जब इक्विटी निवेश 12 महीने से अधिक रखा गया हो। प्रति वित्त वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% टैक्स लगता है।
- शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (एसटीसीजी — धारा 111A): तब लागू होता है जब इक्विटी निवेश 12 महीने या उससे कम रखा गया हो। पूरे लाभ पर सपाट 20% टैक्स लगता है।
- टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग: एक कारगर रणनीति, जिसमें आप 31 मार्च से पहले ₹1.25 लाख तक के मुनाफ़े वाले इक्विटी निवेश बेचकर शून्य-टैक्स सीमा का उपयोग करते हैं और तुरंत दोबारा खरीदकर अपनी खरीद लागत को नए सिरे से तय करते हैं।
टैक्स फ़ॉर्मूले
एलटीसीजी टैक्स फ़ॉर्मूला (धारा 112A):
कर योग्य एलटीसीजी = सकल एलटीसीजी − ₹1,25,000
कुल एलटीसीजी टैक्स = (कर योग्य एलटीसीजी × 12.5%) × 1.04
एसटीसीजी टैक्स फ़ॉर्मूला (धारा 111A):
कुल एसटीसीजी टैक्स = (सकल एसटीसीजी × 20%) × 1.04
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) से जुड़े सवाल
भारत में इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स की दर क्या है?
भारत में कितना एलटीसीजी कर-मुक्त है?
क्या लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस को एसटीसीजी से समायोजित किया जा सकता है?
विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए एलटीसीजी की होल्डिंग अवधि क्या है?
क्या 1.25 लाख रुपये की एलटीसीजी छूट दोनों व्यवस्थाओं में मिलती है?
31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे शेयरों पर ग्रैंडफादरिंग कैसे काम करती है?
क्या सोने और संपत्ति पर एलटीसीजी भी 12.5% है?
आयकर और वेतन
इस श्रेणी के अन्य उपयोगी वित्तीय टूल्स से अपनी गणना की तुलना करें।
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